Skip to content
final logo GALAXY

Primary Menu
  • Home
  • LATEST
  • UTTARAKHAND NEWS
  • NATIONAL NEWS
  • INTERNATIONAL NEWS
  • ARTICLES
  • STATES NEWS
  • CONTACT US
Live
  • Home
  • सुप्रीम कोर्ट में फिर मजबूत पैरवी के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री धामी ने
  • UTTARAKHAND NEWS

सुप्रीम कोर्ट में फिर मजबूत पैरवी के लिए निर्देश दिए मुख्यमंत्री धामी ने

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) September 18, 2025 1 minute read
Share This Post
देहरादून-वर्ष 2014 में काठगोदाम में मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी सात वर्षीय बच्ची नन्ही परी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में आरोपित को सुप्रीम कोर्ट से दोषमुक्त किए जाने का संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस मामले में आरोपित को लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से सजा हो चुकी थी, लेकिन अब किन्हीं कारण से सुप्रीम कोर्ट से आरोपित बरी हो चुका है। इसलिए न्याय विभाग को इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए, मजबूत पैरवी के साथ सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केस को मजबूती से लड़ेगी, इसमें अच्छी से अच्छी लीगल टीम को लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह के कुकृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय की इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सरकार लगातार प्रदेश में सत्यापन अभियान चला रही है। सरकार देवभूमि की अस्मिता पर कोई चोट नहीं पहुंचने देगी।

About the Author

Avatar

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics)

Administrator

Visit Website View All Posts

Post navigation

Previous: मसूरी रोड एवं किमाड़ी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया CM धामी ने
Next: फिल्म “चलो जीते हैं” की विशेष पुनः रिलीज़ का देहरादून बना साक्षी

Related Stories

मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा
  • UTTARAKHAND NEWS

मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026
LPG गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश
  • UTTARAKHAND NEWS

LPG गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026
राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति
  • UTTARAKHAND NEWS

राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026

Recent Posts

  • मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा March 12, 2026
  • LPG गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश March 12, 2026
  • राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति March 12, 2026

You may have missed

मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा
  • UTTARAKHAND NEWS

मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026
LPG गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश
  • UTTARAKHAND NEWS

LPG गैस अवैध संग्रहण, कालाबाजारी पर अब सीधे जेल; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्राविधानों के अन्तर्गत होगी कार्यवाही, डीएम ने दिए निर्देश

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026
राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति
  • UTTARAKHAND NEWS

राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 12, 2026
प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
  • UTTARAKHAND NEWS

प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

Admin - Er. Kapil Garg (B.E.Electronics) March 11, 2026
Copyright © All rights reserved. Subject to Dehradun Jurisdiction Only in case of any dispute. | MoreNews by AF themes.