उत्तराखंड: बड़े उद्योगों को देनी ही होगी बिजली की 45 दिन की एडिशनल सिक्योरिटी, आयोग ने तीन याचिकाएं कीं खारिज

प्रदेश के तीन एमवीए (मेगावोल्ट-एम्पीयर) से ऊपर के उद्योगों को 30 नहीं बल्कि 45 दिन की एडिशनल सिक्योरिटी ही यूपीसीएल के पास जमा करानी होगी।

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